Hit and Run: सड़क हादसे में मौत पर परिजन को दिए जाने वाला मुआवजा आठ गुना बढ़ा, एक अप्रैल से प्रभावी होगी व्यवस्था

    हिट एंड रन' मामले में पीड़ित की मौत होने पर उसके परिजनों को दिया जाने वाला मुआवजा एक अप्रैल से आठ गुना बढ़ाकर दो लाख रुपये किया जा रहा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है।

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    नई दिल्ली। Hit and Run मामले में पीड़ित की मौत होने पर उसके परिजन को मिलने वाला मुआवजा एक अप्रैल से मौजूदा 25,000 से आठ गुना बढ़कर दो लाख रुपए हो जाएगा। वहीं, गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को मिलने वाली राहत राशि मौजूदा 12,500 रुपए से चार गुना बढ़कर 50,000 रुपए हो जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बीते शुक्रवार (25 फरवरी) इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, यह स्कीम 1 अप्रैल, 2022 से लागू होगी और यह क्षतिपूर्ति योजना, 1989 का स्थान लेगी। मुआवजे के लिए आवेदन और पीड़ितों को भुगतान जारी करने की प्रक्रिया को भी समयबद्ध किया गया है। पिछले साल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा को बताया था कि 2019 में राष्ट्रीय राजधानी में ‘हिट एंड रन’ के रूप में वर्गीकृत दुर्घटनाओं में 536 लोग मारे गए थे। 1,655 लोग घायल हुए थे। ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2020 के दौरान देश में कुल 3,66,138 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 1,31,714 मौतें हुईं।

    सरकार बनाएगी मोटर व्हीकल्स एक्सीडेंट फंड

    मंत्रालय ने 25 फरवरी को मोटर व्हीकल्स एक्सीडेंट फंड के निर्माण, संचालन, निधि के स्रोत आदि के संबंध में नियम भी प्रकाशित किए हैं। इस फंड का इस्तेमाल हिट एंड रन दुर्घटना के मामले में मुआवजा देने, दुर्घटना पीड़ितों के इलाज और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

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